क्या पीपुल्स अथॉरिटी की ओर से दर्ज शिकायत पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कार्रवाई करेगी?

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01 अक्तूबर 2024 • मक्कल अधिकारम

पीपुल्स पावर न्यूजपेपर और सोशल वेलफेयर जर्नलिस्ट फेडरेशन लगातार समाज कल्याण अखबारों को रियायतें और विज्ञापन देने पर जोर देता रहा है। यह खबर पांच साल से अधिक समय से केंद्र और राज्य सरकारों के मीडिया अधिकारियों के ध्यान में लाई जा रही है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है।

तमिलनाडु सोशल वेलफेयर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मुथुसामी ने इस संबंध में केन्द्रीय और राज्य सूचना विभाग और पे्रस काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी पीपुल्स पावर मैगजीन की सारी जानकारी और मेरा आईडी प्रूफ मांगा है। सब कुछ हमारे वरिष्ठ मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मुथुसामी के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है।

इसके अलावा पीपुल्स पावर मैगजीन के ई-मेल एड्रेस के जरिए इससे जुड़ी ऑनलाइन खबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी गई है। भारतीय पे्रस परिषद अब क्या कार्रवाई करने जा रही है? समाज कल्याण पत्रकारों और प्रेस का भविष्य इस पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के सूचना विभाग में डीआईपीआर और डीएवीपी अधिनियमों को बदले बिना सामाजिक कल्याण प्रेस के लिए कोई विकास और भविष्य नहीं हो सकता है। यह कानून सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये कानून केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होते हैं। इसका मतलब है कि परिसंचरण एक झूठा कानून है। पार्टी पत्रिका भी प्रचलन में है। इसमें किस पत्रिका को महत्व दिया जाना चाहिए? इतना ही नहीं, ये ऑफर्स और विज्ञापन केंद्र और राज्य सरकारों का नीतिगत फैसला है। ये सब प्रेस की स्वतंत्रता की त्रासदियां हैं।

साथ ही इन विज्ञापनों के जरिए न्यूज इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। यह इस सरकार की विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से दिया जा रहा है। खबर है कि इन विज्ञापनों में कमीशन का 30 फीसदी हिस्सा अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक जाता है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एजेंसी अखबार को सरकारी विज्ञापन देगी जिसे समाचार विभाग का निदेशक बताएगा। इसे सीधे क्यों नहीं देते?

केंद्र और राज्य सरकारों के ये सभी सूचना अधिनियम पत्रकारिता के विकास में बाधा बन रहे हैं। इसके अलावा, केवल कॉर्पोरेट पत्रकारिता में काम करने वाले लोग तमिलनाडु पत्रकार कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। यानी जिनके पास सरकारी पहचान पत्र है, वही सदस्य बन सकते हैं। यह किस योग्यता के आधार पर दिया जाता है? भारतीय पे्रस परिषद को इसकी जांच करनी चाहिए।

इसके अलावा, स्टालिन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। किसी तरह अंधे किस्मत से मुख्यमंत्री बने। इस वजह से, हम सभी इन भाग्यशाली लोगों के हाथों पीड़ित हैं। इसलिए फेडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर जर्नलिस्ट्स एंड पीपुल्स पावर की ओर से मुख्य मांग है कि इसे दुरुस्त करने का मुख्य काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उठाए।

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