तमिलनाडु में इन कानूनों में संशोधन किए बिना स्थानीय प्रशासन अधिनियम, पंचायत प्रशासन अधिनियम लागू कर दिया गया है। चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के काम की बर्बादी – समाज कल्याण पत्रकार |

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25 अक्तूबर 2024 • मक्कल अधिकारम

क्या संयुक्त लूट को अंजाम देने के लिए हर जिले में पंचायत प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ऐसा चुनाव आवश्यक है? भी

यदि राज्य निर्वाचन आयोग पांच साल की ड्यूटी पूरी करता है, तो चुनाव कराना हमारा काम है। बड़े अखबार और बड़े टीवी में लोगों से इसके बारे में बात क्यों करें? केंद्र सरकार के लिए इन स्थानीय सरकारी कानूनों को बदले बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराना व्यर्थ है जैसे कि वे केवल आय से प्रेरित हों।

इस पर खर्च करना लोगों के करोड़ों टैक्स के पैसे की बर्बादी कर रहा है और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों को लोगों तक पहुंचे बिना बिचौलियों के रूप में साझा करना उपयोगी योजनाएं हैं, यह दी गई शक्ति की ऊंचाई है। इतना ही नहीं, ये स्थानीय निकाय संयुक्त लूट को अंजाम देने के लिए अधिकारियों और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के लिए हैं। इसलिए, कानून में संशोधन किए बिना इन स्थानीय निकाय चुनावों को आयोजित करना समय की बर्बादी है। पीपुल्स पावर पत्रिका और वेबसाइट लगातार इस बारे में केंद्र सरकार को तरह-तरह की खबरें दे रही हैं।

यानी अखबार और इंटरनेट की खबरों की गूंज के चलते आज पंचायत प्रशासन को लोगों की ताकत ऑनलाइन कर दी गई। लेकिन वे केवल ऑनलाइन कर एकत्र कर रहे हैं। बजट और वेबसाइटें जिन्हें लोग देख सकते हैं, उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है। यदि आप पूछें तो वे कहते हैं कि जनशक्ति की कमी है। शेयरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या खातों को ऑनलाइन लोड करने के लिए लोगों की कमी है?

ऑडिटर्स का मुख्य काम लोकल और पंचायत प्रशासन में फर्जी खातों को सही करना है।

यह प्रत्येक दिन के लिए वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध है बजट योजनाएं क्या हैं? गांव में 100 दिवसीय कार्य कार्यक्रम वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। 100-दिवसीय कार्य कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जारी है। करूर के पास एक पंचायत में उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में भी एक मामला दायर किया गया है। ऐसे कई गांवों में इस प्रशासन की गतिविधियां जनता को सूचित नहीं कर रही हैं।

जिला कलेक्टर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर रहे हैं। आचरण करना व्यर्थ है। वे नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। ग्राम सभा की बैठक में एक निश्चित प्रतिशत गांव की आबादी का कम से कम एक तिहाई होना चाहिए। लेकिन 100 लोग भी नहीं, 10 लोगों ने भी बताया कि ग्राम सभा की बैठक हुई थी। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है।

इसके अतिरिक्त, जिला कलक्टर ऐसी ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है। फिर क्यों? आप इसे ग्राम सभा की बैठक के रूप में विज्ञापित करते हैं? कॉरपोरेट समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल विज्ञापनों के लिए समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। इसी तरह छोटे-छोटे अखबार किराए के हार्ट अटैक के रूप में यह काम कर रहे हैं और कोई भी बड़ा समाचार संगठन इस बात को केंद्र सरकार के ध्यान में नहीं ला पाया है।

इसके अलावा, वे गांवों में झीलों से पर्याप्त मात्रा में लूटपाट, बजरी मिट्टी की लूट, पहाड़ी मिट्टी की लूट, इन सभी चीजों में रेत की लूट देखते हैं। इसके अलावा झीलों में पेड़ों और करुवेल के पेड़ों की नीलामी में अधिकारी और पंचायत अधिकारी भी जुटे हुए हैं। यदि गांव के कल्याण में रुचि रखने वाले लोग सवाल पूछते हैं, उनके खिलाफ झूठे मामले पूछते हैं, राजनीतिक दल के प्रभाव का उपयोग डराने और उपद्रव करने के लिए करते हैं, तो इन सबका मुख्य कारण ये स्थानीय प्रशासनिक कानून हैं। वे इन खामियों के साथ खेल रहे हैं।

कुछ महीने पहले पीपुल्स पावर वेबसाइट ने खबर दी थी कि गांव में समाज के शुभचिंतकों को हर मुद्दे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, इसलिए हर गांव में समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बनाई जाए। समिति में पूर्व आईएएस, आईपीएस, सामाजिक कल्याण पत्रकार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और स्वयंसेवक शामिल होने चाहिए।

उन्होंने उस गांव में कितने प्रतिशत काम किया? इंजीनियर से अकाउंट कंसल्ट किया जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति लिखी और साइन की जानी चाहिए ताकि काम करने वाले व्यक्ति को किए गए काम के लिए भुगतान किया जा सके। अगर ऐसा किया जाता है तो 90 फीसदी से ज्यादा समस्या ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार से हल हो सकती है।

तभी इन पंचायत प्रशासकों के भ्रष्ट प्रशासनिक कौशल पर अंकुश लगाया जा सकता है। परियोजना निदेशक, पंचायत सहायक निदेशक और खंड विकास में प्रति व्यक्ति दो लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, वे केवल अपना हक लेने का लक्ष्य रखते हैं।

इसलिए कांग्रेस शासन के दौरान बनाया गया स्थानीय प्रशासन कानून सबसे बड़ा भ्रष्ट कानून है। इसे ठीक करना केंद्र सरकार का मुख्य कर्तव्य है। अब पंचायतों में धनराशि के चेक फाड़ना संभव नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है, चेक पावर किसी को नहीं दी जानी चाहिए। केवल वे अधिकारी जो चैक पर हस्ताक्षर करते हैं, वहां होने चाहिए और यह शक्ति केवल खंड विकास अधिकारी में निहित होनी चाहिए। वह उसे ट्रैक करने के लिए हर दिन कितनी पंचायतों को कितना पैसा भेजता है? इसका क्या महत्व है? क्या यह आवश्यक है? जरूरी नहीं? इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक व पंचायत के सहायक निदेशक की है।

इसके अलावा इस पंचायत चुनाव में प्रतिदिन की बजट योजनाओं का समस्त विवरण ऑनलाइन प्रकाशित करने के बाद कराया जाए। क्या पंचायत संचालक को यह पता नहीं है? क्या सचिव को पता नहीं है? क्या मुख्य सचिव को पता नहीं है? यह सब जाने बिना पंचायत में क्या प्रशासन चलाया जा रहा है? क्या आईएएस अधिकारी हैं जो पंचायत प्रशासक और अधिकारी मौज-मस्ती करने के लिए चला रहे हैं?

क्या इस सामूहिक लूट को अंजाम देने के लिए पंचायत प्रशासन पैसा दे रहा है और लोगों की नीलामी कर रहा है? कुछ गांवों में, जो सबसे अधिक पैसा देता है, उसे विजेता भी घोषित किया जाता है। चुनाव आयोग को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसी तरह मतगणना केंद्र में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग गुपचुप तरीके से मतगणना केंद्र में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इन सबपर नजर रखने के लिए हर मतगणना केंद्र पर राज्य निर्वाचन आयोग को तैनात किया गया है। सर्विलांस कैमरे लगाए जाएं और कई जगहों पर निरीक्षण किया जाए। यदि गलतियां हैं, तो समस्या को तुरंत फिर से गिनती या फिर से चुनाव करके ठीक किया जाना चाहिए।

जहां तक संभव हो, राज्य निर्वाचन आयुक्त मतगणना केंद्रों से लेकर मतगणना केंद्रों तक मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखें। यह आरोप कि हाल के संसदीय चुनावों में कैमरों ने काम नहीं किया, स्वीकार्य नहीं है। भूमिगत काम करना, सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने वाले अधिकारी, इन सभी से बचना चाहिए। सत्ता पक्ष जिसे कहे उसे नियुक्त करो। चुनाव क्यों नहीं?

साथ ही इन सबपर नजर रखने के लिए पैरामिलिट्री की जरूरत है। उन्हें हर चुनाव मतगणना केंद्र पर मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा, मतगणना करते समय, मतपत्र को उम्मीदवारों को दिखाया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए। साथ ही जब समस्या आती है और पुनर्मतगणना होती है तो उस गांव के मतपत्रों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर इस मुद्दे को कोर्ट में भी ले जाया जाता है तो कोर्ट को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए और फैसला देना चाहिए। पांच साल बर्बाद मत करो।

कानून में ज्यादा पाबंदियां होने पर ही जालसाज पंचायत चुनाव से भागेंगे। यह सार्वजनिक संपत्ति की लूट है। ग्राम पंचायत के शुभचिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज कल्याण पत्रकार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इसे खत्म करने के लिए कानूनों को सख्त करना चाहिए।

टीचर।

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